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रेलवे भर्ती घोटाला : आरोपी को नहीं मिली विदेश जाने की मंजूरी, आवेदन खारिज

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चंडीगढ़। नौ साल पुराने रेलवे भर्ती घोटाले में आरोपी एन. मंजूनाथ को दुबई जाने के लिए अदालत ने अनुमति नहीं दी है। मंजूनाथ समेत 10 आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। मंजूनाथ के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें 3 से 13 मई तक व्यापार के सिलसिले में दुबई जाना है। सरकारी वकील ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि घोटाले में मंजूनाथ ने अन्य आरोपियों के बीच डील करवाई थी। ऐसे में अगर आरोपी विदेश जाता है तो वह फरार हो सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया।
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2013 में सीबीआई ने रेलवे में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपये की रिश्वत के मामले पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला उजागर होने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच की थी। जांच के बाद ईडी ने चंडीगढ़ जिला अदालत में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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