हरियाणा सरकार के बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त होने वाले चेयरमैन अब 75 हजार रुपये मासिक मानदेय पाएंगे। सरकार ने चेयरमैन के मानदेय में वृद्धि कर दी है। अब तक इन्हें 50 हजार रुपये मानदेय मिल रहा था। सरकार ने इसमें 25 हजार रुपये प्रति महीने का इजाफा किया है।
अगर प्रदेश सरकार किसी विधायक को चेयरमैन नियुक्त करती है तो उसका प्रति माह मानदेय और भत्ते एक मंत्री को मिलने वाले मानदेय, भत्तों से अधिक नहीं होंगे। सरकार ने मानदेय बढ़ाने का निर्णय तो नवंबर 2017 में ही ले लिया था लेकिन वित्त विभाग में मामला लटका रहा।
वित्त विभाग ने 26 मार्च 2019 को इस बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
चेयरमैन को बोर्ड मीटिंग में भाग लेने पर अब प्रति बैठक तीन हजार रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य बैठकों में भाग लेने के 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। टीए-डीए राज्य सरकार के ग्रेड वन अधिकारी के अनुसार चेयरमैन को मिलेगा।