उच्चतर शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट कॉलेजों के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के अनुसार किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टॉफ को किसी भी स्थान पर 3 वर्ष की सर्विस के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें भी शर्तें लगाई गई हैं।
उस प्रोफेसर का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसका पिछले तीन वर्षों में 100 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। दूसरा जिसका 5 वर्षों तक 100 प्रतिशत रिजल्ट रहा है, उसका ट्रांसफर उसकी च्वाइस के आधार पर किया जा सकता है।
रिजल्ट को केलकुलेट करने का आधार कक्षाओं में पास विद्यार्थियों की संख्या को माना गया है। यह पॉलिसी लेटर हरियाणा के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों के प्राचार्यों को भेजकर सुझाव मांगे गए हैं। प्राचार्यों को अगले 15 दिनों में सुझाव देने होंगे। इसके बाद पॉलिसी को फाइनल कर दिया जाएगा।