चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के वित्त सचिव विजय नामदेवराव जड़े ने शहर के व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई से बचने के लिए वह नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न फाइल करें। हर बिक्री पर बिल जारी करें। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि कोई भी सामान खरीदने के बाद बिल की मांग करें और अगर कोई नहीं देता है तो उसकी शिकायत करें।
विभाग ने उन दुकानदारों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है जो ग्राहकों को बिल जारी नहीं करते हैं। कराधान विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई दुकानदार बिल देने से मना करे तो हेल्पलाइन नंबर 7973855325 पर जानकारी दी जा सकती है। संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। 200 रुपये से अधिक की बिक्री पर उपभोक्ता को बिल देना जरूरी है। अगर 200 रुपये से कम के सामान की खरीद पर भी उपभोक्ता बिल की मांग करेगा तो उसे मुहैया कराना जरूरी है।
अगर दुकानदार बिल नहीं देता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना व नियमों के तहत अन्य तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि बिजनेस परिसर व दुकानों के बाहर जीएसटी सर्टिफिकेट व नंबर डिस्पले किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर भी विभाग की तरफ से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।