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पौ-बारह: हरियाणा में डीए हुआ 28 फीसदी, अब 2.85 लाख कर्मचारियों का एचआरए स्लैब भी बदलेगा

Wed, 28 Jul 2021 10:27 AM IST
निवेदिता वर्मा यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

प्रदेश सरकार ने शहरों की आबादी हिसाब से कर्मचारियों के लिए एचआरए का स्लैब बनाया हुआ है। नए स्लैब में भी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता इसी फॉर्मूले से देय होगा। डीए की दर 28 फीसदी होते ही कर्मचारियों ने नए स्लैब को लागू करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 
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एचआरए स्लैब हरियाणा - फोटो : iStock
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विस्तार
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महंगाई भत्ते (डीए) की दर 28 प्रतिशत होने पर अब हरियाणा के 2.85 लाख कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) के स्लैब में भी बदलाव होगा। सरकार को डीए की दर 25 फीसदी पार होने पर देर-सवेर नया स्लैब लागू करना पड़ेगा। अभी 8-16-24 के स्लैब अनुसार कर्मचारियों को एचआरए मिल रहा है।

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पहली जुलाई से डीए की नई दर लागू होते ही कर्मचारी 9-18-27 के स्लैब से एचआरए के पात्र हो गए हैं। मूल वेतन के अनुसार एचआरए में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी का मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो उसे 8 प्रतिशत के हिसाब से 4000, 16 प्रतिशत के हिसाब से 8000 व 24 प्रतिशत के हिसाब से 12 हजार रुपये एचआरए अभी मिल रहा है। 9-18-27 स्लैब के हिसाब से यह 4500, 9000 व 13500 हजार रुपये हो जाएगा।


प्रदेश सरकार ने शहरों की आबादी हिसाब से कर्मचारियों के लिए एचआरए का स्लैब बनाया हुआ है। नए स्लैब में भी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता इसी फॉर्मूले से देय होगा। डीए की दर 28 फीसदी होते ही कर्मचारियों ने नए स्लैब को लागू करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सर्व कर्मचारी संघ इसकी मजबूत तैयारी कर रहा है। संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि सरकार एचआरए का नया स्लैब जल्द लागू करे। डीए 18 महीने फ्रीज रहने से कर्मचारियों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है। इसलिए दोहरी मार न डाली जाए।

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वर्तमान स्लैब तीन साल देरी से मिला

8-16-24 स्लैब के लिए कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पात्र हो गए थे लेकिन सरकार ने लाभ 1 अगस्त 2019 से दिया। इससे कर्मचारियों को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। एचआरए का नया स्लैब अगस्त 2019 से लागू हुआ, इसलिए पुराना एरियर भी नहीं मिला।

नया स्लैब लागू करने पर सरकार की चुप्पी
डीए की दर 25 फीसदी पार होने के बाद नया मकान किराया भत्ता स्लैब लागू करने को लेकर सरकार फिलहाल चुप है। हालांकि, वित्त विभाग इसके गुणा भाग में जुट गया है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नीतिगत निर्णय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्तर पर होगा। विभाग पूरा आंकलन कर समय पर अपनी रिपोर्ट दे देगा। इसे कब से लागू करना है, यह सरकार तय करेगी। सरकार इसके लिए 2021 की जनगणना पूरी होने का भी इंतजार कर सकती है।

2011 की जनगणना वाला स्लैब लागू
  • 50 लाख या इससे अधिक आबादी पर 24 प्रतिशत एचआरए (कम से कम 5400 रुपये)
  • 5 लाख से अधिक व 50 लाख से नीचे 16 प्रतिशत (कम से कम 3600 रुपये)
  • 5 लाख से कम आबादी पर 8 प्रतिशत (कम से कम 1800 रुपये)
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