8-16-24 स्लैब के लिए कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पात्र हो गए थे लेकिन सरकार ने लाभ 1 अगस्त 2019 से दिया। इससे कर्मचारियों को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। एचआरए का नया स्लैब अगस्त 2019 से लागू हुआ, इसलिए पुराना एरियर भी नहीं मिला।
नया स्लैब लागू करने पर सरकार की चुप्पी
डीए की दर 25 फीसदी पार होने के बाद नया मकान किराया भत्ता स्लैब लागू करने को लेकर सरकार फिलहाल चुप है। हालांकि, वित्त विभाग इसके गुणा भाग में जुट गया है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नीतिगत निर्णय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्तर पर होगा। विभाग पूरा आंकलन कर समय पर अपनी रिपोर्ट दे देगा। इसे कब से लागू करना है, यह सरकार तय करेगी। सरकार इसके लिए 2021 की जनगणना पूरी होने का भी इंतजार कर सकती है।
2011 की जनगणना वाला स्लैब लागू
- 50 लाख या इससे अधिक आबादी पर 24 प्रतिशत एचआरए (कम से कम 5400 रुपये)
- 5 लाख से अधिक व 50 लाख से नीचे 16 प्रतिशत (कम से कम 3600 रुपये)
- 5 लाख से कम आबादी पर 8 प्रतिशत (कम से कम 1800 रुपये)