पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2388 आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे 1274 अनुबंध अनुदेशकों की संभावित छंटनी फिलहाल टल गई है। 6-7 वर्षों से अनुबंध आधार पर लगे अनुदेशकों ने इससे राहत की सांस ली हैं। उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी न.2981/2019 मामले की सुनवाई करते हुए अनुबंधित अनुदेशकों पद पर निकाली गई नियमित भर्ती पर पूर्णतया रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी का कोई परिणाम जब तक नहीं आ जाता तब तक अनुबंधित अनुदेशकों के खिलाफ भर्ती नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साथ ही वर्तमान में कार्यरत 1274 अनुबंधित अनुदेशकों के पदों को भरा हुआ मानने के आदेश भी जारी किए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व आईटीआई अनुबंधित अनुदेशक संघ हरियाणा ने हाईकोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा व अनुबंधित अनुदेशक कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सतीश न्योल ने सरकार से 2388 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और पहले से कार्यरत अनुबंध अनुदेशकों के पदों को भरे हुए मानते हुए बकाया 1114 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।