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पंजाब सरकार को फटकार: हाईकोर्ट ने कहा- अफसरों-नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर हर हाल में हटाओ अवैध निर्माण

Thu, 14 Mar 2024 12:28 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अवैध निर्माण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाते वक्त पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश डीसी और एसएसपी को दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आदेश के बावजूद बठिंडा से अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अब डीसी और एसएसपी को अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में अस्थायी कटौती कर जवान उपलब्ध करवाए जाएं लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्ण सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट में बठिंडा के पांचों फेज जिसमें निर्वाणा एस्टेट व मिल्क कॉलोनी शामिल हैं, वहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर मामला विचाराधीन था। 

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इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 2 से 15 मार्च के बीच अतिक्रमण पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया था और डीसी और एसएसपी से सुरक्षा उपलब्ध करवाने को कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर अब जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनकी निष्क्रियता को गंभीरता से लिया जाएगा और न्याय प्रशासन में बाधा डालने के कारण अवमानना की कार्रवाई को आमंत्रित करने के रूप में भी माना जाएगा। 

पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए भले ही जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कुछ पुलिस अधिकारियों या राजनीतिक नेताओं से सुरक्षा वापस लेनी पड़े, उनकी सुरक्षा को अस्थायी रूप से कम किया जाए ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया जा सके।

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