पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हरियाणा में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1646 पद पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच का यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
सिंगल बेंच के सामने विकास व अन्य की ओर से याचिका दाखिल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भर्ती रद्द करने की अपील की थी। याची पक्ष की ओर से कहा गया था कि एचपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय व यूजीसी द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार नहीं की। याची ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 21 जुलाई 2011 को पत्र जारी कर एचआरडी मंत्रालय तथा यूजीसी के सेलेक्शन प्रोसेस को अपनाया था और ऐसे में भर्ती इसी के अनुरूप होनी चाहिए थी।