पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
याचिका दाखिल करते हुए प्रशांत ढुल व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है। इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए।