कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान महिला के फोटो पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को कंगना को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने कंगना को समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को आठ सितंबर के लिए नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट को 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई टालने का आदेश दिया है।
बता दें कि बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने कंगना को 14 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया था। कंगना रणौत ने एडवोकेट अभिनव सूद के माध्यम से याचिका दाखिल की और याची के खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत रद्द करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
बठिंडा में 5 जनवरी 2021 मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा-499 और 500 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में बठिंडा की अदालत ने 22 फरवरी को कंगना को समन आदेश जारी किया था। कंगना ने आरोप को राजनीति से प्रेरित और बदले की भावना वाला बताते हुए इसे रद्द करने मांग की है।
किसान आंदोलन के दौरान कंगना रणौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर को एक फोटो यह कहते हुए पोस्ट कर दिया था कि वे 100-100 रुपये की दैनिक मजदूरी पर आंदोलन में लाई गई हैं। इस पोस्ट पर कंगना के खिलाफ बठिंडा में मोहिंदर कौर ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
कंगना ने यह दी दलील
कंगना रणौत ने दी याचिका में कहा था कि उन्होंने यह फोटो पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने अधिवक्ता गौतम यादव के ट्वीट को रिट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और अधिवक्ता गौतम यादव को इसमें पक्ष तक नहीं बनाया गया है।