Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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हरियाणा में पांच हजार पुरुष कांस्टेबलों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 140 याचिकाकर्ताओं को स्क्रीनिंग टेस्ट में पास माना है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं के लिए आठ जून को परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक भी हटा दी है।
विवेक सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट की एकल बेंच में हरियाणा में पुलिस भर्ती के दौरान फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल करने को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच के सामने याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 19 जुलाई को विज्ञापन के जरिए 5000 पुरुष सिपाहियों को भर्ती की घोषणा की थी।
इसके लिए आए आवेदनों की छंटनी के बाद याचिकाकर्ताओं को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को तय नियमों के अनुसार पांच किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह दूरी 20 मिनट से भी कम समय में ही पूरी कर ली।