हरियाणा में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं।
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हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर बिना मास्क पहने बेरोकटोक घूम सकेंगे। हरियाणा सरकार ने शनिवार को एलान किया कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है।
सरकार ने मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपये का जुर्माना खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) राजीव अरोड़ा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राजीव अरोड़ा द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.05.2020, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। सार्वजनिक/कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई दंड या 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।"
27 मई 2020 को सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया था। उस समय कोरोना की पहली प्रचंड लहर आई थी। अरोड़ा ने ताजा आदेश में कहा है कि लोग अब मर्जी के अनुसार फेस मास्क पहन सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन भी उन्हें इच्छा अनुसार ही करना होगा।
राज्य में कोविड के मामलों में महत्वपूर्ण गिरावट के बीच यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को हरियाणा में 46 मामले सामने आए, जिनमें से 41 मामले गुड़गांव में, दो पलवल में और एक-एक फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत में सामने आए।