हरियाणा की नगरपालिका सीमाओं में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति सभी दस्तावेज जमा होने के 20 दिनों में देनी होंगी। नगर नियोजन योजनाएं, सुधार न्यास योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं, सभी प्लॉट आकार, अन्य उपयोगों के लिए नियमित कालोनियों और अधिसूचित कालोनियों (संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग/1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के स्थलों को छोड़कर) के मामले इसमें शामिल रहेंगे। 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक, संस्थागत उपयोग की भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी 60 दिनों की समय सीमा में देना जरूरी होगा।
हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आठ और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित कर दी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि 5000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए मूल नगरपालिका सीमा में वाणिज्यिक, संस्थागत उपयोग के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूरे दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत) के मामले में 20 दिनों की समय सीमा के भीतर मंजूरी देनी होगी। इसमें किसी तरह के अपराध की बू न आती हो।
भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत साइट की बजाय) के मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नजर नहीं आना चाहिए। राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कंफर्मिंग जोन की प्रकाशित अंतिम विकास योजना के भीतर भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पूरे दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-विधियां, 2018 और हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2019 के तहत विज्ञापन अधिकार प्रदान करने की अनुमति 60 दिनों के भीतर देनी होगी। सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम 5 दिन में पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।