शहरों में नगर निगम सीमा के भीतर स्थित नियंत्रित क्षेत्र से संबंधित भूमि हस्तांतरण के विलेख की रजिस्ट्री 22 जुलाई से 5 अगस्त 2020 तक नहीं की जाएंगी। शहरी क्षेत्रों के वे गांव जहां जमाबंदी वर्तमान में ऑफलाइन हैं, और वेब-हैलरिस पर उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्री 15 अगस्त 2020 तक नहीं होंगी।
ई-अपॉइंटमेंट रद्द, चालान की वैधता 30 दिन बढ़ेगी
विजय वर्धन ने स्पष्ट किया है कि सभी ई-अपॉइंटमेंट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। नई तारीखें प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। इन मामलों में जहां ई-स्टांप चालान (जीआरएन) सृजित किए गए हैं, उनकी वैद्यता 180 दिनों की है, जो 22 जुलाई से 17 अगस्त 2020 के बीच समाप्त हो रही है। ऐसे चालानों की वैधता 30 दिन बढ़ाई जाएगी।
22 जुलाई से पहले तय जमीन सौदों की होगी रजिस्ट्री
विजय वर्धन ने बताया कि 22 जुलाई 2020 से पहले जिन खरीदार और विक्रेता के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए बिक्री समझौते हो चुके हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझौते के नियम और शर्तों के अनुसार ऐसे समझौतों को 22 जुलाई से 15 अगस्त, 2020 के बीच पंजीकृत होना था, इस स्थिति में उप-रजिस्ट्रार, संयुक्त उप-रजिस्ट्रार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में संबंधित जिले के रजिस्ट्रार की लिखित रूप से पूर्व स्वीकृति के साथ रजिस्ट्री की अनुमति दे सकते हैं। सभी डीसी-सह-रजिस्ट्रार, तहसीलदारों-सह-उप-रजिस्ट्रार, नायब-तहसीलदार, संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।