निजी स्कूलों से खाली सीटों का मांगा ब्योरा
प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों से नियम-134ए के तहत खाली सीटों का ब्योरा मांगा है। सभी स्कूलों को जल्द से जल्द शिक्षा निदेशालय को यह बताना होगा कि उनके यहां कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद निदेशालय पूरे प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से दाखिला के लिए आवेदन मांगेगा। आवेदनों की छंटनी कर मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी। इसमें निर्धारित अंक लेने वाले बच्चों को मनपसंद के निजी स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
बीते सत्र में फरवरी तक दौड़ते रहे अभिभावक
बीते शैक्षणिक सत्र में इस नियम के तहत दाखिलों को लेकर भारी अव्यवस्था रही। निजी स्कूलों ने दाखिले को लेकर अभिभावकों को खूब छकाया। 530 से अधिक स्कूलों ने एक भी बच्चे को दाखिला नहीं दिया। निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस दिए तो स्कूल संचालक हाईकोर्ट से स्टे ले आए। फरवरी महीने तक अभिभावक दाखिलों के लिए निजी स्कूलों में दौड़ लगाते रहे। दस हजार से अधिक बच्चे फिर भी दाखिले से वंचित रह गए।
ऐसे खत्म किया था नियम-134ए
नियम-134ए को खत्म करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया था। संशोधित नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 प्रतिस्थापित किए गए थे। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह के लंदन दौरे पर होने के कारण अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे एसीएस, उच्च शिक्षा आनंद मोहन शरण ने अधिसूचना जारी की थी।