मोहाली में गैर कानूनी तरीके से रिहायशी कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजर पर शिकंजा कसते हुए गमाडा ने 19 कॉलोनियां अवैध घोषित कर दी। गमाडा की रेगुलेटरी शाखा ने ऐसी 19 कॉलोनियों की पहचान की है, जिन्हें बिना किसी मंजूरी से काटा गया था।
उन्हें काटने वाले तीस से अधिक कॉलोनाइजर के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज करवाए हैं। कॉलोनियों को गैर कानूनी भी घोषित किया है। वहीं, लोगों से कहा गया है कि इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी पड़ताल करें। इसके बाद ही इलाके में प्रॉपर्टी खरीदें। गमाडा ने अपनी वेबसाइट पर उक्त लोगों की जानकारी अपलोड कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, जिले में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 लागू है। ऐसे में कोई भी प्रमोटर गमाडा से परमिशन लेकर अपनी जमीन को कॉलोनी में तबदील कर सकता है। या फिर पंजाब सरकार की मेगा प्रोजेक्ट पॉलिसी के अधीन मंजूरी ले सकता है।
ऐसी दोनों स्थितियों में गमाडा के समर्थ अधिकारी से कॉलोनी वाली साइट के लेआउट प्लान पास करवाना जरूरी होता है, लेकिन लाइसेंस लिए बिना यह संभव नहीं है। इसी बीच गमाडा की सर्वे टीम के सामने आया है कि जिले के 19 विभिन्न स्थानों पर अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं।
गमाडा ने उक्त लोगों की पहचान कर जहां उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए हैं। वहीं, लोगों को होशियार रहने की सलाह दी है। उक्त जगह पर प्लॉट या फ्लैट न खरीदने की नसीहत दी है। गमाडा के सीए एके सिन्हा ने कहा कि जो भी लोग नियम तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।