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पुलिस के पुख्ता सबूत पेश न करने पर गैंगस्टर जोधा बरी

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चंडीगढ़। पुलिस की तरफ से पुख्ता सुबूत पेश नहीं करने पर जिला अदालत ने अपहरण और 10 हजार रुपये की लूट मामले में गैंगस्टर योद्ध सिंह उर्फ जोधा को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील वनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में अमरीक सिंह, बलराज सिंह और जोधा तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के अहम सुबूत और गवाह पेश न करने के कारण केस कमजोर पड़ गया, जिसके बाद तीनों को जिला अदालत ने बरी कर दिया। वकील ने दलील देते हुए कहा कि अमरीक और जोधा को अन्य केस में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी इसलिए पुलिस ने इस मामले में उनको आरोपी बना दिया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वारदात के समय एक्टिवा पर सवार था लेकिन इन आरोपियों से न तो एक्टिवा बरामद हुई और न हीं लूट के 10 हजार रुपये। इससे पहले भी गैंगस्टर जोधा तीन मामलों में बरी किया जा चुका है।
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यह है मामला
मामला 23 दिसंबर 2017 का है। पुलिस ने सेक्टर 56 निवासी जयराम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि जीरकपुर से सेक्टर 56 अपने घर एक्टिव से आ रहा था। जैसे ही वह 40/45 की डिवाइडिंग रोड पर पहुंचा तो एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में सवार तीन लड़के उसे खन्ना ले गए। आरोपियों ने उसका एटीएम प्रयोग करके 10 हजार रुपये निकलवा लिए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी राहगीर के फोन से उसने पुलिस को सूचना दी। खन्ना पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस को बताया जिसके कुछ महीनों बाद तीनों पर मामला दर्ज किया था।
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