अब हरियाणा रोडवेज की लॉरी फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ेगी। वह हर स्टॉपेज की सवारियों को बेहतर सफर देने के लिए वचनबद्ध है। यदि कोई ड्राइवर मनमानी करेगा तो उसको जुर्माना अदा करना होगा। यह नियम खासकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हाईवे पर बने फ्लाईओवरों पर लागू हो गए हैं।
यह आदेश प्रदेश के रोडवेज महाप्रबंधकों के पास पहुंच गए हैं। ड्राइवरों को इनसे अवगत करा दिया गया है। नियम न मानने पर ड्राइवर पर एक हजार रुपये जुर्माना और विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है। आमजन का कहना है कि ड्राइवर माने तो नियम बनाने का फायदा है।
चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हाईवे पर हरियाणा रोडवेज के लगभग सभी डिपो की करीब 750 बसें रोड पर रहती हैं। सवारियों की संख्या बहुत है। उसी के मुताबिक अधिकारियों ने हाईवे पर सात मिनट की सर्विस दी है।
बहुत से ड्राइवर 40 किलोमीटर के बाद भी बस को नहीं रोकते, जबकि इन किलोमीटर के मध्य दर्जनों कस्बों में जिला जैसी सुविधाएं हैं। यहां पर सवारियों की संख्या भी बहुत होती है।
फ्लाईओवर से बस ले जाने पर नीचे खड़ी सवारियों को सफर नहीं मिलता और जो बस में वहां की सवारी होती हैं उन्हें फ्लाईओवर से पहले या फ्लाईओवर के ऊपर उतार दिया जाता है। इससे सवारियां परेशान हैं। इन दिक्कतों के कारण बहुत सी सवारियां निजी वाहनों में सफर करती हैं। इससे रोडवेज को नुकसान हुआ है।
इस संबंध में सवारियां रोडवेज अधिकारियों को शिकायत कर चुकी हैं और स्थानीय अधिकारी भी इस स्थिति को देख चुके हैं। सवारियों की जायज समस्या को समझते हुए ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए अधिकारियों का यह कदम सकारात्मक है।
इंस्पेक्टर करेंगे रिपोर्ट
रोडवेज अधिकारियों ने फ्लाईओवर पर ध्यान रखने के लिए इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगा दी है, जो बसों को अड्डे पर रुकवाएंगे भी और फ्लाईओवर से जाने वाली बसों की रिपोर्ट भी करेंगे। जिस भी डिपो की बस नियम का उल्लंघन करेगी उसका नंबर संबंधित डिपो के महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा।
नंबर के हिसाब से ड्राइवर का पता चल जाएगा और उसके डी नंबर पर एक हजार रुपये का चालान भर दिया जाएगा। जो उसके वेतन से रुपये काट लिए जाएंगे। कई बार ड्राइवर जिले के अड्डों पर भी बस नहीं रोकते।
बस में ड्राइवर सीट के आसपास महाप्रबंधक, वर्कशॉप मैनेजर, ड्यूटी इंस्पेक्टर के फोन नंबर अंकित होते हैं। इस परेशानी में इन नंबरों पर भी सूचना दी जा सकती है।
कोट
ड्राइवरों को हिदायतें दी हैं कि यदि कोई बस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरी है तो ड्राइवर ही जिम्मेदार है। उसी पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। सवारियों को बेहतर सफर देना हमारी प्राथमिकता है। ड्राइवर मनमानी करते हैं, इसकी सूचनाएं मिलती हैं। इस पर ड्राइवर पर विभागीय कार्रवाई करते हैं।
-जोगिंद्र सिंह, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज करनाल