पंजाब सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी में दो साल एक्सटेंशन दिए जाने के अपने पूर्व फैसले में बदलाव करते हुए सभी तरह के दिव्यांग कर्मचारियों को यह सुविधा देने का फैसला किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की वित्त प्रसोनल शाखा-2 द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को जारी किए सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 2017 में जारी आदेश के तहत प्रदेश सरकार के विभागों में तीन फीसदी विकलांग कोटे के आधार पर भर्ती हुए दिव्यांग कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेवा में दो साल का एक्सटेंशन देने का प्रावधान किया गया था।