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Punjab: मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू को भगाने के मामले में बर्खास्त एसआई को राहत, अंतरिम जमानत मिली

Mon, 20 Nov 2023 10:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कोर्ट को बताया गया कि दीपक को दिल्ली से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और वह फिलहाल सलाखों के पीछे है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सह-आरोपी सुनील कुमार लोहिया, कुलदीप सिंह और अन्य को हाईकोर्ट से पहले से ही जमानत मिल चुकी है।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी व गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी दीपक टीनू को भगाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्त एसआई प्रीतपाल को अंतरिम जमानत दे दी है। याची पर आरोप है कि सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान दीपक को भगाने में याची ने मदद की थी।

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जांच टीम के अनुसार दीपक टीनू लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है और उसी ने मूसेवाला की हत्या के लिए शार्प शूटरों की व्यवस्था करने में मदद की थी। प्रीतपाल के वकील ने याचिका में कहा कि आरोपी दीपक ने सुरक्षा एजेंसियों को गैंगस्टरों के बारे में बेहद अहम जानकारी प्रदान की थी। जिस दिन वह पुलिस की हिरासत से भागा था उस दिन भी उसने सीआईए स्टाफ मानसा को प्रलोभन दिया था कि वह गैंगस्टरों द्वारा इस्तेमाल हथियार भारी मात्रा में पकड़वा सकता है। उसके प्रलोभन पर पूरा सीआईए स्टाफ फंस गया और और मौके का फायदा उठाकर वह हिरासत से भाग गया।

कोर्ट को बताया गया कि दीपक को दिल्ली से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और वह फिलहाल सलाखों के पीछे है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सह-आरोपी सुनील कुमार लोहिया, कुलदीप सिंह और अन्य को हाईकोर्ट से पहले से ही जमानत मिल चुकी है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस बारे में पंजाब सरकार से जवाब मांगा तो सरकारी वकील ने तथ्यों को सत्यापित करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को समय देते हुए बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल को ट्रायल कोर्ट व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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