चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने शहर की आठ दुकानों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर सील कर दिया है। इसके साथ बिजली कनेक्शन काटने के भी आदेश दिए हैं। सीपीसीसी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी विभिन्न सेक्टरों में दुकानों पर छापेमारी की जाएगी और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2019 में अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एनवायरमेंट कंपनसेशन व चालान का प्रावधान रखा गया है। प्रशासन ने 31 यूनिटों व दुकानों को सिंगल यूज प्लास्टिक व इससे बने सामानों के प्रयोग पर बीते दिनों शोकॉज नोटिस जारी किया था। 31 यूनिटों में से 8 ने चालान का पैसा जमा नहीं कराया, जबकि 23 ने जमा करा दिया था। इन पर चंडीगढ़ प्रशासन की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 की अधिसूचना के तहत चालान जमा न कराने का आरोप था। इसे आधार बनाकर सोमवार को सीपीसीसी ने यह कार्रवाई की। इस संबंध में आईएफएस देबेंद्र दलाई की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को ग्रीन व क्लीन सिटी के रूप में जाना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर के पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है। जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक व उससे बने उत्पादों को प्रयोग करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इन दुकानों को सील करने के आदेश
सेक्टर-26 की ग्रेन मार्केट स्थित चावला ट्रेडिंग कंपनी/चावला एंड संस, सेक्टर-26 की सब्जी मंडी स्थित आरके ट्रेडर्स, सेक्टर-8 बी में अंकल जैक्स, सेक्टर-19 डी में सतनाम सिंह के पुत्र रणबीर सिंह के बूथ नंबर-11 व 12, सेक्टर-9 में रमेश कुमार का बूथ नंबर-118, सेक्टर-8 बी में अजय कुमार-राघव मेहता का बूथ नंबर-68, सेक्टर-15 डी में अमृत डेयरी (शॉप नंबर 84), सेक्टर-10 डी में कमलेश चहल व उमाशंकर का एससीओ नंबर-23 शामिल है।