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Punjab: नशे के कारोबार में फंसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीलबंद रिपोर्ट खोलने की मांग, HC ने जारी किया नोटिस

Sat, 28 Jan 2023 12:38 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब सरकार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और मजीठिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले में जो भी कार्रवाई की गई है, उसकी जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के जरिये दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब में हजारों करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट मामले में फंसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की सीलबंद रिपोर्ट खोलने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांग लिया है।

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शुक्रवार को करीब दो घंटे चली सुनवाई के दौरान बेंच को इस केस की पूरी जानकारी दी गई। बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी रिपोर्ट्स जो हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (जुडिशियल) के पास सील बंद रखी हैं, उनके बारे में बताया गया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (जुडिशियल) से इन सभी रिपोर्ट्स को मंगवाया। 

मजीठिया से जुड़ी रिपोर्ट्स को सुनवाई के दौरान खोला गया। पंजाब सरकार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और मजीठिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले में जो भी कार्रवाई की गई है, उसकी जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के जरिये दाखिल करने का आदेश दिया है।
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डीजीपी 2018 में सौंपी थी सीलबंद रिपोर्ट
एडवोकेट नव किरण सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि ड्रग रैकेट में फंसे तत्कालीन एसपी राजजीत सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने जांच कर 2018 में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट पर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ तो सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी लेकिन इस ड्रग रैकेट में फंसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे दागी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बेहद जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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