फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

One MLA-One Pension: छह पूर्व विधायकों ने फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, पंजाब सरकार को नोटिस

Fri, 16 Sep 2022 06:52 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब सरकार के एक विधायक-एक पेंशन के निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक राकेश पांडेय, लाल सिंह, सरवन सिंह, सोहन लाल ठंडल, मोहन लाल और गुरविंदर सिंह अटवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 अगस्त को एक पत्र जारी कर विधायकों की पेंशन कम करने का निर्णय लिया गया है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से एक बार विधायक रहे व्यक्ति और कई बार विधायक रहे एक बराबर हो गए हैं। 
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एक विधायक-एक पेंशन के पंजाब सरकार के निर्णय को छह पूर्व विधायकों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में अपील की गई है कि लाभार्थी पूर्व विधायकों से लाभ न छीना जाए और कानून बनने के बाद विधायक बनने वालों पर इसे लागू किया जाए। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

विज्ञापन


पंजाब सरकार के एक विधायक-एक पेंशन के निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक राकेश पांडेय, लाल सिंह, सरवन सिंह, सोहन लाल ठंडल, मोहन लाल और गुरविंदर सिंह अटवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 अगस्त को एक पत्र जारी कर विधायकों की पेंशन कम करने का निर्णय लिया गया है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से एक बार विधायक रहे व्यक्ति और कई बार विधायक रहे एक बराबर हो गए हैं। 

इस निर्णय के बाद कई बार विधायक रहने वालों को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी एक बार विधायक रहने वालों को मिलती है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार के इस निर्णय से दशकों तक विधायक रहने वालों को उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है जो बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा यह दलील भी दी गई कि कोई भी कानून या निर्णय उस दिन से लागू होता है जिस दिन कानून बनाया जाता है न कि पिछली तारीख से।
विज्ञापन


पिछली तारीख से कानून को लागू करना संवैधानिक रूप से गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो इस कानून को भविष्य के लिए लागू कर सकती है लेकिन वर्तमान में लाभ ले रहे लोगों से इस लाभ को छीनना गलत है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई कि पंजाब सरकार के इस निर्णय को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें