सीटेट पास होने के बावजूद शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। फैसले के खिलाफ लड़की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पंजाब में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाली गुरदासपुर की रूपिंदर कौर सीटेट पास कर चुकी हैं। उसके बावजूद केवल इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि उसने पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (पीएसटीईटी) पास नहीं किया है।
शिक्षक भर्ती निदेशालय के इस फैसले को रूपिंदर कौर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रूपिंदर कौर की याचिका पर जस्टिस जसवंत सिंह ने पंजाब सरकार सहित डीपीआई (सेकेंडरी एजुकेशन), एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक और एनसीटीई को 15 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शिक्षिका के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य सीटीईटी पास की हुई है। यह परीक्षा केंद्रीय स्तर पर ली जाती है। इसी तरह पंजाब सरकार शिक्षकों के पद के लिए पीएसटीईटी कराती है। दोनों ही परीक्षाएं शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अनिवार्य हैं।