फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रोपड़ः जंगली जीव के अंगों की तस्करी, सांभर के 9 सींग और एक खोपड़ी बरामद

Sun, 18 Nov 2018 11:34 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़(पंजाब)
विज्ञापन
जंगली जीवों के अंगों की तस्करी
विज्ञापन
पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम और जंगली जीव विभाग ने छापामारी दौरान एक व्यक्ति से सांभर के नौ सींग एक खोपड़ी बरामद की है। जंगली जीव विभाग ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। काउंटर इंटेलीजेस टीम को पंजाब के रोपड़ जिले के गांव रामपुर पुरखाली के एक व्यक्ति की ओर से जंगली जीवों के अंगों की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर काउंटर इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर पाल सिंह और जंगली जीव विभाग के रेंज अफ्सर सुरजीत सिंह की अगुवाई में दोनो विभागों के अधिकारियों ने छापामारी की।
विज्ञापन


इस दौरान गांव रामपुर पुरखाली वासी सुखविंदर कुमार उर्फ गोपी पुत्र खुशी राम के घर से सांभर के नौ सींग तथा एक खोपड़ी बरामद हुई। तड़के की गई छापामारी के दौरान घर के एक कमरी अलमारी में से यह सामान बरामद हुआ है। काउंटर इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर पाल सिंह ने बताया कि आरोपी सुखविंदर सिंह जंगली जीवों के मांस को महंगे दाम पर बेचने के अलावा अंगों की तस्करी करता थी। सांभर के सींग व अन्य अंगों का प्रयोग कई दवाओं में किया जाता है।

आरोप सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना
मामला पहले सदर पुलिस थाना में लाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जंगली जीव विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की। जंगली जीव विभाग के रेंज अफसर सुरजीत सिंह ने बताया कि एक्ट की धारा 9 के तहत जिंदा जानवर के शिकार की मनाही है। धारा 39 के तहत अगर कोई जानवर मर जाता है तो वह सरकार की प्रापर्टी है। अगर कोई जंगली जानवर के अंगों या उसके मांस का कारोबार करता है तो धारा 51 के तहत सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक की कैद के साथ 25 हजार रुपये तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें