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चर्चित ढाबा मालिक की बेटी की मौत: आरोपी की याचिका खारिज

Fri, 06 May 2016 01:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : file photo
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चर्चित ढाबा मालिक की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में अहम आरोपी दिलप्रीत की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्शन कराने की याचिका को वीरवार जिला अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं बचाव पक्ष के वकील के अनुसार अब वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर अर्जी में मोहाली निवासी दिलप्रीत ने कहा था कि वह मामले में बेकसूर है। इसे साबित करने के लिए वह ब्रैन मैपिंग और लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाने को तैयार है। पिछली सुनवाई में दायर याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। वीरवार को पुलिस की ओर से दाखिल जवाब में अर्जी का विरोध किया गया। जांच अधिकारी ने कहा कि संबंधित टेस्ट की केस में कोई जरूरत नहीं है।

वहीं, मामले में दिलप्रीत के वकील तरमिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी अपनी मर्जी से इस टेस्ट को करवाने के लिए अपील कर सकता है। उन्होंने कहा कि दिलप्रीत निर्दोष है। पुलिस ने मामले की सही से जांच नहीं की। दिलप्रीत घटना के दौरान मोहाली में अपने घर पर ही था। वहीं अपनी मां के साथ 18 अक्तूबर की सुबह से ही मृतका के परिवार वालों के साथ उसे तलाश करने में उनके साथ जुटा हुआ था। तरमिंदर के अनुसार अर्जी पर सुनाए गए फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।
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यह है मामला
ढाबा मालिक की बेटी सेक्टर-34 के इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी। अक्तूबर 2014 में घटना वाले दिन वह घर से इंस्टीट्यूट के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी तो उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया। फोन की कॉल डिटेल चेक की तो अंतिम कॉल सेक्टर-51 निवासी रजत की पाई गई। पुलिस रजत के घर पहुंची तो उसने बताया कि नशे की ओवरडोज की वजह युवती की मौत हो गई।

इससे वे सब डर गए और उसका शव नाले में फेंक दिया। इसके बाद उसकी लाश नाले से बरामद की गई थी। पुलिस जांच के अनुसार हेरोइन की ओवरडोज से उसकी मौत हुई थी। उसका शव राजपुरा रोड पर शंभू बैरियर के पास 21 अक्तूबर को एक नाले से बरामद हुआ था। रजत के बयान के आधार पर कमल और दिलप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस चार्जशीट के मुताबिक रजत, कमल व दिलप्रीत ने लड़की के साथ हेरोइन का सेवन किया था। पुलिस ने इसी वर्ष मामले में आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने, अपहरण व हत्या की धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 
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