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यौन शोषण: आईएएस राय को जिला अदालत से राहत

Wed, 16 Dec 2015 09:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
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हरियाणा कैडर के आईएएस एसएन रॉय को मंगलवार को जिला अदालत से राहत मिल गई। उनके खिलाफ दायर यौन शोषण, अपहरण और धमकाने की आपराधिक शिकायत पर फैसला सुनाते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया। पंचकूला निवासी एक महिला ने मामले में समन करवाने के लिए प्रारंभिक साक्ष्य पेश करने की शिकायत दायर की थी। इससे पहले पीड़िता की सीआरपीसी 156 (3) के तहत दायर अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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इसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि एसएन रॉय और उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिए जाएं।

मामले में कोर्ट की ओर से एसएसपी को नोटिस भेजा गया था। एसएसपी की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया था कि मामले में जांच की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।
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वहीं शिकायतकर्ता के वकील अमर सिंह चहल के अनुसार संबंधित आपराधिक शिकायत के फै सले की कॉपी मिलने के बाद ही वह आगे अपील दायर करने पर विचार करेंगे।

ये है मामला
पंचकूला निवासी महिला ने 1987 बैच के हरियाणा के आईएएस अधिकारी एसएन रॉय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि उक्त अधिकारी से उसकी लंबे अरसे से बातचीत थी। आरोप के अनुसार अधिकारी लंबे समय से उसे शादी का झांसा देकर गुमराह कर रहा था। महिला ने कहा था कि वह सोनीपत निवासी सुरेंद्र पंवार के जरिए 2008 में रॉय से मिली थी। उस समय उसका पति से तलाक का केस चल रहा था।

रॉय ने उसकी इस केस में मदद की थी। राय ने उससे कहा था कि वे तलाकशुदा हैं। इसलिए उससे उन्हें शादी करने मे कोई परेशानी भी नहीं होगी। महिला का यह भी आरोप था कि उसका दो बार गर्भपात भी करवाया गया था। उसके मुताबिक रॉय बाद में शादी से मुकर गए और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने पिछले साल अप्रैल में भी आईजी, हरियाणा के गवर्नर और सेक्टर-19 के थाने में शिकायत दी थी।

वीडियो क्लिप हुई थी वायरल
फरवरी में मामला उस समय चर्चा में आया जब हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर तैनात आईएएस एसएन रॉय का एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ। करीब 20 मिनट के इस वीडियो में रॉय एक महिला के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। इसी महिला ने बाद में चंडीगढ़ पुलिस में रॉय के खिलाफ शिकायत दी थी। बाद में आईजी के आदेश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।
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