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सेक्स रैकेटः गेस्टहाउस में चल रही थी अय्याशी, अंतरंग मिले कई जोड़े

Thu, 22 Dec 2016 10:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, भिवानी(हरियाणा)
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सेक्स रैकेट का खुलासा
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गेस्टहाउस में अय्याशी का खेल चल रहा था। पुलिस ने छापा मारा तो कमरों के अंदर का नजारा देखकर टीम के होश उड़ गए। मामला हरियाणा के भिवानी का है। गेस्टहाउस में छापा मार कर सात युवक और सात युवतियों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। सभी के खिलाफ अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गेस्ट हाउस के दो कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।
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शहर के हांसी मार्ग पर बासिया भवन के पास एक गली में स्थित गेस्टहाउस पर सोमवार को पुलिस ने छापा मारा। गेस्टहाउस से सात युवक और सात युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। सभी को पकड़कर महिला थाने लाया गया। गेस्टहाउस के दो कर्मचारियों को पकड़ा गया है। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई।

मामले में पलवल के अमित, जाट कॉलोनी निवासी अंकित, धनाना प्रथम वासी मंदीप, ढांगर वासी युवक दुष्यंत, नौरंगाबाद वासी जितेंद्र, तिगड़ाना वासी रवि व प्रवेश, कालीधारणी वासी भूपेंद्र, कर्मचारी सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद गेस्टहाउस को बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अनैतिक कार्य कराने वाले गेस्टहाउस के संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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देह व्यापार से अर्जित संपत्ति और जगह होगी कुर्क

सेक्स रैकेट का खुलासा
अपने मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस देह व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति के साथ-साथ होटल या अन्य संस्थान भी कुर्क किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि नगर में देह व्यापार करने वालों की पहचान के लिए खुफिया तंत्र की अलग-अलग टीम गठित की गई हैं। ये टीम निरंतर अपने-अपने क्षेत्र में ऐसा अनैतिक कार्य करने वालों की निगरानी करेंगी। पुख्ता प्रमाण हाथ लगते ही वहां पर छापामार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसी मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार मिलता है तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत उसको कुर्क किया जाएगा। इसके साथ-साथ देह व्यापार से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
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