घर के बरामदे में बैठी लड़की से छेड़छाड़ मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने सबूतों के अभाव के चलते कुरूक्षेत्र निवासी अमनदीप को बरी कर दिया।
मामले में पीडि़ता ही अपने बयानों से पलट गई थी और छेड़छाड़ करने वाले को पहचानने से इंकार कर दिया था।
सेक्टर 22 निवासी ने पुलिस को तीन नवम्बर 2013 को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी बराड़े में बैठकर रंगोली बना रही थी। इस दौरान मनचला युवक आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ की और अपशब्द कहने लगा।
बेटी ने उन्हें युवक द्वारा छेड़छाड़ की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और युवक का पीछा भी किया। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 22 चौकी पुलिस ने अमनदीप के खिलाफ छेड़छाड़ और पासको एक्ट के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।