मानसा की एक तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी पंजाब पुलिस के कर्मचारी सुनील कुमार के खिलाफ पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी, मोहाली के मार्फत पंजाब सरकार के गृह विभाग से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले में अब तक छह सुनवाई के दौरान एसएसपी द्वारा विभिन्न कारणों का हवाला देकर और समय की मांग की जाती रही है। आयोग ने अब इस केस में एसएसपी मोहाली द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किए गए एएसआई को 14 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है।
महिला ने आयोग को दी शिकायत में कहा है कि वह तलाकशुदा हैं और आरोपी पुलिस कर्मचारी ने मदद करने के बहाने उससे करीबी बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। इसके बाद मिलना छोड़ दिया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी के इस आचरण की शिकायत 28 दिसंबर, 2017 को पंजाब पुलिस के डीजीपी से भी की गई लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस आशुतोष मोहंता और अविनाश कौर की बेंच ने शिकायत में दिए तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की धारा 17(आई) के तहत मोहाली के एसएसपी के मार्फत पंजाब सरकार के गृह विभाग को मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।