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कुत्ते से कुकर्म का प्रयास, दोषी को सजा चौंकाने वाली

Sat, 01 Aug 2015 06:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कुत्ते से कुकर्म के प्रयास के एक मामले में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एक युवक को 2 साल कैद सुनाई है।
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साथ ही उस पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-25 की कॉलोनी निवासी राम मिलन के खिलाफ दिसंबर 2011 में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।

8 दिसंबर को रात साढ़े 9 बजे राम मिलन ने सेक्टर-38 के पशु अस्पताल के पास एक कुत्ते से कुकर्म का प्रयास किया था। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की।

केस साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने एसआई नंद किशोर, शिकायतकर्ता महिला और घटना के चश्मदीद गवाह अस्पताल के चौकीदार ओम प्रकाश समेत कुल 6 गवाह करवाए थे।
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वहीं आरोपी ने सीआरपीसी 313 के तहत दर्ज करवाए बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए उसे फंसाने की बात कही थी। उसके पक्ष में दिए गवाह ने कोर्ट में कहा था कि कुत्ते ने आरोपी पर उस वक्त हमला किया था, जब वह अपने हाथ में मीट लेकर जा रहा था।

अदालत में आरोपी की कुकर्म के प्रयास के दौरान की तस्वीरें होने की भी जानकारी दी गई थी।

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