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कुरिअर कंपनी की अपील खारिज, देना होगा मुआवजा

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चंडीगढ़। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने श्री मारुति कुरिअर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अपील खारिज कर दी है। राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। श्री मारुति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ एक के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की थी। सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने इसे खारिज कर दिया।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया था कि कंपनी शिकायतकर्ता को 27,116 रुपये अदा करे। वहीं मुआवजे और मुकदमा खर्च के लिए सात हजार रुपये अदा करे। शिकायतकर्ता मेसर्स बलकार सिंह की मेकर्स निवासी जनता मार्केट सेक्टर-27 चंडीगढ़ ने औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 स्थित श्री मारुति कुरिअर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़-2 में शिकायत दी थी।
जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने 21 मई 2019 को कुरिअर बुक कराया था। इसमें 31,996 रुपये कीमत की चाबियां थीं। कुरिअर के माध्यम से राजस्थान के जयपुर स्थित कार की प्वाइंट को एक कन्साइनमेंट भेजा। इसके लिए उन्होंने 47 रुपये अदा किए, लेकिन वह कन्साइनमेंट डिलिवर नहीं हुई और न ही उसे वापस किया गया। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग को बताया कि कुरिअर कंपनी को ई-मेल किया, लेकिन उनके दावा का निपटारा नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की, तो कुरिअर सर्विसेज ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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