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Chandigarh News: बगैर परमिशन विज्ञापन बैनर व हॉर्डिंग लगाकर पार्षद चमका रहे नेतागिरी

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चंडीगढ़। शहर में बिना अनुमति पोस्टर या विज्ञापन बोर्ड लगाने पर नगर निगम कार्रवाई और जुर्माना करता है, लेकिन वार्ड नंबर-29 में निगम के ही एक पार्षद पर नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। सेक्टर-55, 56 और गांव पलसोरा की गलियों में बिजली के खंभों पर 2x2 फीट के बैनर लगे हैं। इसके अलावा पार्षद के कार्यालय के बाहर करीब 10x10 फीट का बोर्ड भी लगा है। आरोप है कि इन बैनर और बोर्ड के लिए नगर निगम की विज्ञापन शाखा से अनुमति नहीं ली गई और न ही विज्ञापन फीस जमा की गई। आरोप वार्ड नंबर-29 के कांग्रेसी पार्षद मुनवर पर हैं। मुनवर 2021 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम चुनाव जीते थे। बाद में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके वार्ड क्षेत्र में जगह-जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाने की बात सामने आई है।
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शोभायात्रा के बैनरों पर लगा था 65 लाख का जुर्माना
बिना अनुमति बैनर लगाने को लेकर नगर निगम पहले भी कार्रवाई कर चुका है। वाल्मीकि शोभायात्रा के चेयरमैन गुरचरण सिंह की ओर से लगाए गए कुछ बैनरों पर निगम ने वर्ष 2020 में 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, कुछ समय पहले चीफ सेक्रेटरी के पास की गई अपील के बाद यह जुर्माना माफ हो गया।
एमसी को परमिशन की जरूरत नहीं : मुनवर
पार्षद मुनवर का कहना है कि वह एमसी (म्युनिसिपल काउंसलर) हैं और अपने क्षेत्र में बैनर या पोस्टर लगाने के लिए उन्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि, नगर निगम के नियमों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों और बिजली के खंभों पर विज्ञापन सामग्री लगाने के लिए अनुमति जरूरी है। बिजली के पोल पर पोस्टर या बैनर लगाना भी नियमों के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में नगर निगम की ओर से वसूली के साथ संबंधित एजेंसी की ओर से डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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शहर में जगह-जगह अवैध बैनर, निगम पर सवाल
शहर की सड़कों और चौराहों पर आए दिन बिना अनुमति पोस्टर और होर्डिंग दिखाई देते हैं। इससे निगम को विज्ञापन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि बड़ी संख्या में लगे ऐसे विज्ञापनों को हटाने के लिए नियमित अभियान नहीं चलाया जाता। पिछले दिनों एक तथाकथित एनजीओ ने शहर की अलग-अलग सड़कों पर 350 से अधिक बैनर लगा दिए थे। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने इन्हें हटवा दिया, लेकिन अब तक बिना अनुमति विज्ञापन लगाने के मामले में एनजीओ पर जुर्माना नहीं लगाया जा सका।
कोट...

पार्षद मुनवर ने अपने वार्ड के एरिया में बगैर परमिशन के बैनर या बोर्ड लगा रखे हैं। इन्हें चैक करवाकर उतरवाएंगे। बगैर परमिशन के बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं। -बलबीर राज सिंह, जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम
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