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मोबाइल का बीमा नहीं दिया, कंपनी कोताही की दोषी करार

Thu, 17 Mar 2016 09:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : demo photo
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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को मोबाइल का बीमा क्लेम न देने पर सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए क्लेम देने का निर्देश दिया। फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को फोन की कीमत 23 हजार 940 रुपये अदा करने के साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने दिया है। शिकायतकर्ता अरुण सैनी निवासी गांव रतगल जिला कुरुक्षेत्र ने सेक्टर-22 स्थित मेसर्स बंसल इंटरप्राइजेज, जीरकपुर स्थित मेसर्स गटगेट केयर, सेक्टर-17 स्थित द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित बर्कले इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड और नई दिल्ली स्थित सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता ने फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने सेक्टर-22 स्थित बंसल इंटरप्राइजेज से सोनी एक्सपीरिया फोन 31 जुलाई 2014 को 23 हजार 940 रुपये में खरीदा था। मोबाइल का 1999 रुपये में बीमा कराया। कुछ दिनों के बाद मोबाइल में खराबी आ गई। इसे जांच करवाया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से कंपनसेट करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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