राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने मेसर्स अशोक फिश मर्चेंट की अपील खारिज करते हुए उपभोक्ता फोरम के फैसले को बरकरार रखा है। यह आदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने सुनवाई के बाद दिया है।
मेसर्स अशोक फिश मर्चेंट ने उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की थी जिसे आयोग ने खारिज कर दी। उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद 5 अक्तूबर, 2016 को मेसर्स अशोक फिश मर्चेंट को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 5500 रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
शिकायतकर्ता संतोष सिंह निवासी सेक्टर-51 डी ने सेक्टर-21 सी चंडीगढ़ स्थित मेसर्स अशोक फिश मर्चेंट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना था। अशोक फिश मर्चेंट ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।