फ्लाइट कैंसल होने पर अमाउंट रिफंड न करना और वैकल्पिक फ्लाइट का ऑफर न करना नामी विमानन कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के फैसले को बदलते हुए जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा अदा करे।
आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने अपील की सुनवाई के बाद दिया है।