चंडीगढ़। फ्लाइट रद्द होने पर रिफंड देने की प्रक्रिया में देरी करने पर उपभोक्ता आयोग ने ईज माई ट्रिप और विस्तारा एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर सात हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।
शिकायतकर्ता सेक्टर-51ए निवासी राजीव सिंगल ने इंडस्ट्रियल एरिया प्रतापगंज नई दिल्ली स्थित ईज माई ट्रिप और नई दिल्ली स्थित विस्तारा एयरलाइंस के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 15 सितंबर 2020 को ईज माई ट्रिप से विस्तारा एयरलाइंस की 22 अक्तूबर 2020 की मुंबई से चंडीगढ़ और 1 नवंबर 2020 को चंडीगढ़ से मुंबई के लिए टिकट बुक कराई थी।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को बताया कि 22 अक्तूबर की यात्रा के लिए फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसकी सूचना 18 सितंबर 2020 को दी गई। फ्लाइट रद्द होने उन्होंने दूसरे फ्लाइट का टिकट बुक कराया। इस पर चार हजार सात रुपये खर्च हुए। फ्लाइट रद्द होने पर शिकायतकर्ता ने अपनी राशि वापस मांगी तो प्रक्रिया में देरी कर दी। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।