चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में कार्यरत कमर्शियल सहायक (सीए) पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता की शिकायत पर बिना कार्यवाही किए उसे रद्द करने के कारण लगाया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता वीरेंंद्र सिंह ने बिंलिग से संबंधित शिकायत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में भेजी थी। इसमें उन्होंने बताया कि उनका बिजली का बिल सामान्य से बहुत अधिक आया हुआ है। लेकिन कमर्शियल सहायक ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते हुए इस शिकायत का निवारण करने की बजाए इस मामले को बंद कर दिया।
आयोग ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कमर्शियल सहायक, एसडीओ और एक्सईएन बल्लभगढ़ को सुओ-मोटो नोटिस जारी किया। जांच में आयोग ने पाया कि कमर्शियल सहायक मंसूर खान ने अपने काम में ढिलाई बरतते हुए, शिकायत को अनदेखा किया और अपने उच्चाधिकारी को इसकी सही जानकारी नहीं दी। ऐसे में उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। आयोग ने इस मामले पर फैसला करते हुए डीएचबीवीएन बल्लभगढ़ के एक्सईएन को निर्देश दिए कि कमर्शियल सहायक मंसूर खान के वेतन से एक हजार रुपये की कटौती कर राज्य खजाना में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाए।