याचिकाकर्ता ने इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका का भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज व यूटी चंडीगढ़ की तरफ से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल अनिल मेहता ने विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में नोटिफिकेशन जुलाई में जारी की गई है और प्रोस्पेक्टस अक्तूबर में जारी किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि गेम शुरू होने के बाद नियम बदले गए हैं। साथ ही नीति के बारे में कहा कि यह सही है क्योंकि यूटी पूल की सीट का लाभ पहले उनको भी मिल जाता था जिनका चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं होता था।
आज जारी होनी है स्टेट मेरिट लिस्ट
जीएमसीएच- 32 की स्टेट मेरिट लिस्ट 22 अक्तूबर को जारी होनी है। याचिका के लंबित रहते चर्चा शुरू हो गई है कि तय तिथि पर लिस्ट जारी हो पाएगी या नहीं। अब याचिका खारिज होने के बाद दाखिला प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।