हरियाणा में रियल एस्टेट कारोबार में आए उछाल के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कॉलोनियों को लाइसेंस देने के मुख्यमंत्री के अधिकार को समाप्त कर दिया है। ढाई दशक पुरानी इस नीति के तहत राज्य के मुख्यमंत्री को कॉलोनियों के लाइसेंस देने का पूर्ण अधिकार दिया गया था।
सरकार का मानना है कि इससे लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के 25 साल पुराने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि यह कानून के विरुद्ध था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के तहत डायरेक्टर के पास अधिकार होने के बावजूद इसकी अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर लाइसेंसिंग का अधिकार वर्ष 1991 से सीएम के पास दे दिया गया था।