पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी के चीफ आर्किटेक्ट के पद पर नई नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता राजवीर सिंह अतरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर यह मामला उठाया है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने याची पक्ष को सुनने के बाद नोटिस जारी किया। मामले की आगामी सुनवाई 20 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अक्तूबर 2008 को सुमित कौर को डेपुटेशन पर चीफ आर्किटेक्ट के पद पर नियुक्त किया था।
यह नियुक्ति एक साल के लिए थी, लेकिन बिना किसी अथॉरिटी की मंजूरी लिए उन्हें अपने स्तर पर लगातार तीन साल तक एक्सटेंशन दे दी।
याचिका में दलील दी गई है कि यह एक्सटेंशन गैरकानूनी तरीके से दी गई है। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस पद पर नई नियुक्ति के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में प्रशासक के सलाहकार, यूटी गृह सचिव, अर्बन प्लानिंग और चीफ आर्किटेक्ट को प्रतिवादी बनाया गया है।