चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये की मदद देने का एलान किया है। चंडीगढ़ में 820 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इन सभी को 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। प्रशासन ने एक कमेटी भी बना दी है, जो आवेदकों को फॉर्म को देखेगी और मुआवजा देने पर फैसला लेगी।
प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से आवेदन भी मांग लिए हैं। प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सेक्टर-17 स्थित डीसी दफ्तर में जाकर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म के साथ मृतक व्यक्ति के पहचान कार्ड की कॉपी, दावाकर्ता के पहचान कार्ड की कॉपी, दावाकर्ता और मृतक व्यक्ति के संबंध के पहचान कार्ड की कॉपी, कोविड-19 टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी, अगर अस्पताल में मौत हुई हो तो मौत के कारणों का संक्षिप्त सार, मौत होने के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेजों को लगाना होगा।
मृतकों के वारिसों को सहायता देने के लिए शिकायत निवारण कमेटी भी बनाई गई है, जिसका चेयरमैन नगर निगम के संयुक्त सचिव को बनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की निदेशक, जीएमसीएच-32 के मेडिसिन विभाग के प्रमुख और पल्मनरी विभाग के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है।
मुआवजा प्राप्ति संबंधी कोई भी शिकायत होने पर इस कमेटी में अपील दायर की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। प्रशासन ने कोर्ट के इसी आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया है। दूसरे कुछ राज्यों में भी इसी तर्ज पर मुआवजा दिया जा रहा है।