डीसी की इजाजत के बाद शादी में 20 लोगों की ही मंजूरी होगी और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की मंजूरी है। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निलकने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ये सख्तियां 18 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन और पर्यटन स्थल। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच लोग पार्कों में सैर कर सकेंगे
- मंजूरी के बाद ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद
- सभी मॉल, सिनेमाघर, म्यूजियम और लाइब्रेरी
- स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जरूरत के अनुसार स्टाफ को आना होगा
- यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़ अन्य सभी परीक्षाएं स्थगित
- सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
- शराब के ठेके बंद
- इन्हें आने-जाने की अनुमति, आईकार्ड दिखाना होगा
- कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
- यूनिफॉर्म में पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ के जवान
- स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
- मीडियाकर्मी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और
http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।