चंडीगढ़ में अब रिक्शा, रेहड़ी और साइकिल के चालान कटने शुरू हो गए हैं।
यूटी प्रशासन का फरमान लागू हो गया है। चंडीगढ़ में अब रिक्शा, रेहड़ी और साइकिल के चालान कटने शुरू हो गए हैं। मंगलवार से कार्रवाई शुरू हो गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले रिक्शा चालकों के चालान काटे गए। इन पर पहली बार 300, दूसरी बार 400 और तीसरी बार 500 रुपये का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर वीरेंद्र चौधरी ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सभी डेढ़ दर्जन सब इंस्पेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही एसएसपी ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है।
बायलाज के अनुसार बिना लाइसेंस और साइकिल ट्रेक पर न चलाने वालों का रिक्शा, साइकिल और रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। जहां पर साइकिल ट्रेक नहीं है वहां पर इनका सड़क के बाएं तरफ चलना जरूरी है। मालूम हो कि साइकिल चालक के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। जबकि रिक्शा और रेहड़ी चालक के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बायलाज के अनुसार साइकिल, रेहड़ी और रिक्शा पर बेल, आगे और पीछे रिफलेक्टर, आगे- पीछे दोनो तरफ शीशा, साइकिल को छोड़कर बाकी पर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी है।
ऐसा न होने पर ही अतिक्रमण हटाओ दस्ता नान मोटर व्हीकल को जब्त कर लेगा। शहर में इस समय हजारों रिक्शा और रेहडियां चल रही है जनवरी माह में प्रशासन ने ड्राफट बायलाज की अधिसूचना जारी की थी लेकिन कार्रवाई का प्रावाधान अब शुरू किया जा रहा है। नगर निगम के अलावा बायलाज में पुलिस विभाग के कर्मचारियों (हेड कास्टेबल से नीचे न हो) को भी चालान कर जब्त करने की पावर दी गई है।