सोनी लिव पर दिखाई जा रही वेब सीरीज ‘योर ऑनर’ को न्यायपालिका की गरिमा को आहत करने वाला बताते हुए इस पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार व पंजाब सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
मोहाली के एडवोकेट सुखचरण सिंह गिल ने एडवोकेट हरलव सिंह राजपूत के माध्यम से सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी। 21 सितंबर 2020 को सिंगल बेंच ने इस मामले को बेहद ही गंभीर करार देते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया था।
याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे कंटेंट पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि इनमें और इस तरह दिखाई जा रही वेब-सीरीज में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में अश्लीलता और हिंसा को दिखाया जाता है और यहां तक कि कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।