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Punjab: थाना सुल्तानपुर लोधी के पूर्व SHO पर रिश्वत का केस, PTPR एक्ट के आरोपी को किया था बरी

Fri, 30 Jun 2023 11:07 AM IST
निवेदिता वर्मा महेश कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब)

सार

थाना सुल्तानपुर लोधी में 19 अक्टूबर 2018 को हाकम सिंह निवासी शाहजहांपुर (सुल्तानपुर लोधी) की शिकायत पर बलविंदर सिंह निवासी गिद्दड़पिंडी (जालंधर) और उस्मान बिन अब्दुल्ला उर्फ घनी निवासी हैदराबाद के खिलाफ पीटीपीआर (पंजाब ट्रैवल्स प्रोफेशनल रेगुलेशन-2014) एक्ट का केस दर्ज करवाया था।
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पूर्व एसएचओ - फोटो : फाइल
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विस्तार
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थाना सुल्तानपुर लोधी के पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। उस पर पद का दुरुपयोग करके पीटीपीआर एक्ट के आरोपी को कागजों में छेड़छाड़ करके बेगुनाह साबित करने के आरोप लगे हैं। 2018 से लंबित केस का निपटारा न होने पर अब मामले का खुलासा हुआ है। 
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तफ्तीश में एसएचओ ने रिश्वत लेकर अपने अपने उच्च अफसर को बताए बिना ठोस सुबूतों के आरोपी को बेगुनाह बता कर बरी कर दिया। थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने जहां पूर्व एसएचओ (रिटायर्ड) सरबजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकू एक्ट और साजिश रचने के मामले में नामजद किया गया है। जबकि बरी होने वाले बलविंदर सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इस समय बलविंदर सिंह अमेरिका में है। जबकि इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
 
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थाना सुल्तानपुर लोधी में 19 अक्टूबर 2018 को हाकम सिंह निवासी शाहजहांपुर (सुल्तानपुर लोधी) की शिकायत पर बलविंदर सिंह निवासी गिद्दड़पिंडी (जालंधर) और उस्मान बिन अब्दुल्ला उर्फ घनी निवासी हैदराबाद के खिलाफ पीटीपीआर (पंजाब ट्रैवल्स प्रोफेशनल रेगुलेशन-2014) एक्ट का केस दर्ज करवाया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उक्त दोनों ने उसके लड़के सुरिंदपाल सिंह को अमेरिका भेजने के झांसा देकर उससे 10.50 लाख रुपये ठगे हैं। उस समय थाना सुल्तानपुर लोधी में एसएचओ सरबजीत सिंह (अब रिटायर्ड) तैनात था। 

22 जून 2023 को उक्त मामले में दोबारा दिए बयान में हाकम सिंह ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि एसएचओ सरबजीत सिंह ने आरोपी बलविंदर सिंह बिना किसी ठोस सुबूतों के उक्त मुकदमे से बेगुनाह साबित कर दिया। यहीं नहीं, कागजों में छेड़छाड़ करके जुर्म भी घटा दिया। उस समय एसएचओ की ओर से उसे कभी थाने नहीं बुलाया गया और न ही कोई पूछताछ की गई। 

उसने आरोप लगाया कि एसएचओ सरबजीत सिंह ने बलविंदर सिंह के परिवार से रिश्वत लेकर ही उसे बेगुनाह करार दिया था। इस समय बलविंदर सिंह अमेरिका में है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कपूरथला ने डीएसपी सुल्तानपुर लोधी को जांच के आदेश दिए। जिन्होंने थाना सुल्तानपुर लोधी के एसएचओ इंस्पेक्टर शिवकंवल सिंह ने जांच की तो उसमें पाया कि पूर्व एसएचओ सरबजीत सिंह ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की जांच को खुद करके गलत तफ्तीश की। जिसमें उसने ठोस सुबूतों के बिना अपने मौजूदा डीएसपी को बताए बिना ही पीटीपीआर एक्ट की धारा घटाकर आरोपी बलविंदर सिंह को बरी कर दिया और इसे रोजनमचा में दर्ज भी नहीं किया। यहां तक कि इस मामले में अब केस का निपटारा करने के बजाय इसे लटकाए रखा और तीन साल तक यह केस (मिसल) पेंडिंग पड़ा रहा। बाद में चौकी डल्ला के इंचार्ज दविंदरपाल को मामला सौंपा गया तो उसने 26 जुलाई 2021 को उस्मान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाए और हैदराबाद जाकर उसकी पत्नी को नोटिस तामील करवाए। 
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26 जून 2022 को एएसआई दविंदरबीर सिंह की ओर से रेड की गई और नोटिस उसकी पत्नी को तामील करवाया गया। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को अदालत की ओर से वारंट इश्तिहार जारी करके उस्मान को पीओ करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस तफ्तीश में बलविंदर सिंह निवासी गिद्दड़पिंडी मुख्य आरोपी पाया गया। इस पूरे मामले की रिपोर्ट डीएसपी सुल्तानपुर लोधी ने एसएसपी को सौंपी तो उन्होंने डीए लीगल की सलाह के बाद पूर्व एसएचओ सरबजीत सिंह के खिलाफ 7 पीसी एक्ट और बलविंदर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी सुल्तानपुर लोधी बबनदीप सिंह ने कहा कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। इसके लिए सरबजीत सिंह ने आर्थिक लाभ लिया है या कोई और तरीके से फायदा लिया है, इसका जांच में खुलासा होगा।
 
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