पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेंटल सर्जन और एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व उप सचिव अनिल नागर की अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले में नागर ने अर्जी दायर कर बताया था कि उसने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच 22 दिसंबर को ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी।