सिमरजीत बैंस के बेटे अजयप्रीत सिंह बैंस ने सोमवार को मारपीट व आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद वापस ले ली। याचिका वापस लेने के चलते अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
लुधियाना में गत वर्ष चुनाव के दौरान हुए झगड़े के चलते पंजाब पुलिस ने मारपीट व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था। इस केस में पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस के बेटे अजयप्रीत बैंस का नाम भी शामिल था। इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि अजयप्रीत बैंस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले की जांच जारी है और घटना के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल अभी तक बरामद नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि याची से उसे धमकियां मिल रही हैं। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए अजयप्रीत ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। याचिका वापस लेने की छूट देते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।