पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना आवेदक के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता और आवास पर शौचालय होने का शपथ-पत्र देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में संशोधन के बाद आगामी आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन-पत्र के साथ यह शपथ-पत्र देना होगा कि वह किसी आपराधिक मामले में कारावास, जो दस वर्ष से कम न हो, से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है और न ही आरोप लगाए गए।
वह किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के बकाये का भुगतान करने में असफल नहीं रहा है, ऐसा एनओसी प्रस्तुत करना होगा। वह बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा है, संबंधित विद्युत उपयोग का आदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
उन्होंने बताया कि शपथ-पत्र में उम्मीदवार को यह भी बताना होगा कि उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से दसवीं, किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित किसी उम्मीदवार की दशा में आठवीं या पंच के पद के लिए चुनाव लड़ रही अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार की दशा में पांचवी अथवा इनके समकक्ष कक्षा पास की है। इन प्रमाण-पत्रों की प्रतियां किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिएं। इनके अलावा उसके आवास पर शौचालय कार्यशील का शपथ-पत्र देना भी आवश्यक है।