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राम रहीम को सजा होने के बाद डेरा सच्चा सौदा 350 करोड़ के आयकर का देनदार: केंद्र सरकार

Sat, 14 Dec 2019 01:03 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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डेरा सच्चा सौदा
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साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा के बाद हुई हिंसा मामले में अब डेरा सच्चा सौदा पूरी तरह से घिर चुका है। एक ओर जहां हरियाणा सरकार ने बताया कि हिंसा में सूबे को 126 करोड़ का नुकसान हुआ है तो वहीं आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि डेरे की उन पर 350 करोड़ रुपये की देनदारी है।
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डेरा सच्चा सौदा साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को डेरा मुखी को दोषी करार देने के बाद हुई हिंसा मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने बताया कि डेरे की सभी संपत्तियों और बैंक खातों का निरीक्षण कर पाया गया कि डेरे पर आयकर विभाग की 350 करोड़ रुपये की देनदारी है।

साथ ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने बताया कि दंगों में पंजकूला सहित पूरे हरियाणा में डेरा समर्थकों की तोड़फोड़ और आगजनी में 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसमें 18 करोड़ निजी संपत्तियों का तथा बाकी सरकारी का है।
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जस्टिस राजीव शर्मा ने सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन कर नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी तय करने में हाईकोर्ट की मदद करें। कोर्ट ने कहा कि फुल बेंच का फैसला नजीर बनेगा ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना हो तो तय किया जा सके कि दंगों में नुकसान की भरपाई कैसे और किससे की जा सके।
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पंजाब के एजी के सुनवाई पर नहीं थे मौजूद, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने सुनवाई में पंजाब में हुए नुकसान की जानकारी मांगी तो सरकारी वकील ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे जवाब से साफ पता चलता है कि पंजाब इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के एजी को मौजूद होना चाहिए था पर वह नहीं हैं ऐेसे में अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को हाजिर होने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान गर्म हुआ माहौल
सुनवाई के दौरान जब अनुपम गुप्ता कुछ फैसलों के बारे में बेंच को बता रहे थे बीच में कोर्ट के सवाल आते गए और गुप्ता समझाने का प्रयास करते रहे। गुप्ता ने कहा कि बेंच उन्हें पक्ष पूरी तरह से रखने का अवसर दें और अगर बेंच इसी तरह जल्दी में उन्हें अपना पक्ष रखने को कहती रहेगी तो उनके लिए इस मामले में बेंच को सहयोग करना मुश्किल होगा।

एक बार तो उन्होंने खुद को केस से अलग करने तक की बात कह दी लेकिन बेंच ने उनसे सहयोग का आग्रह किया। इसके बाद गुप्ता ने फिर अपना पक्ष रखना शुरू किया। शुक्रवार शाम साढ़े चार बजे के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। सोमवार को गुप्ता फिर अपना पक्ष रखेंगे।

सरकार जिम्मेदारी समझती तो नहीं होती ऐसी घटना
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के सभी आदेशों का पालन हुआ था और ऐसा क्या करें कि डेरों को रेगुलराइज जा सके ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने बताया कि आदेशों पर केंद्र सरकार ने तत्काल ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती कर दी थी।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने कहा कि हरियाणा ने भी सभी आदेशों का पालन किया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर तब जिम्मेदारी समझी होती तो ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता चला कि दंगों में कुछ जगह आपके पुलिस कर्मी भाग खड़े हुए थे। अर्ध सैनिक बलों ने ही इन दंगों को काबू किया था।
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